Tuesday, February 5, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजीव कुमार सीबीआई के साथ सहयोग करें

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से कहा है किवो शारदा चिट फ़ंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के साथ सहयोग करें.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा-

सीबीआई न ही बल प्रयोग करेगी और न ही पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ़्तार कर सकती है. वो केवल उनसे पूछताछ कर सकती है.

शिलॉंग स्थित सीबीआई दफ़्तर में होगी पूछताछ.
केंद्र सरकार के वकील यानी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अदालत की अवहेलना की कार्रवाई करने की अपील की.

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राजीव कुमार के ख़िलाफ़ सुबूत मिटाने का एक भी केस नहीं है. ये उनको परेशान करने की कोशिश है.

चीफ़ जस्टिस गोगोई ने सरकारी वकील से कहा कि आप अदालत की अवहेलना की मांग कर रहे हैं, हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा.

कोलकाता पुलिस कमिश्नर, राज्य के पुलिस महानिदेशक और चीफ़ सेक्रेटरी को नोटिस.
18 फ़रवरी तक जवाब दाख़िल करने का निर्देश.

पुलिस महानिदेशक, चीफ़ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को ख़ुद अदालत में हाज़िर होना है या नहीं इस बारे में उन्हें 19 फ़रवरी तक सूचित कर दिया जाएगा.
अगली सुनवाई 20 फ़रवरी को.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को ममता बनर्जी, मोदी सरकार और बीजेपी अपने-अपने तरीक़े से देख रहे हैं और अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

जनता, संविधान और लोकतंत्र की जीत: ममता
कोलकाता में धरने पर बैठी ममता ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जनता की जीत है, लोकतंत्र और संविधान की जीत है.

वो इसे अपनी जीत क्यों बता रही हैं, ये पूछे जाने पर ममता ने इसके कई कारण गिनाए.

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि ममता सरकार के ख़िलाफ़ अदालत की अवहेलना का मामला दर्ज किया जाए, जिसे अदालत ने नहीं माना.

2. सीबीआई ने राजीव कुमार के ख़िलाफ़ ढेर सारे आरोप लगाए थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया.

3. सुप्रीम कोर्ट ने किसी तीसरी जगह पर राजीव कुमार से पूछताछ की बात की है जिसके लिए राजीव कुमार और पश्चिम बंगाल सरकार हमेशा तैयार थी. अब शिलॉंग में राजीव कुमार से पूछताछ होगी.

4. सीबीआई की मंशा थी कि राजीव कुमार को गिरफ़्तार करेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि सीबीआई उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकती है.

केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''इस मामले में आपराधिक साज़िश और मनी लॉंड्रिंग की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे. इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. ये सीबीआई के लिए बड़ी नैतिक जीत है.''

सरकार के मंत्री होने के नाते रविशंकर की प्रतिक्रिया भले ही सधी हुई हो पार्टी के तौर पर बीजेपी काफ़ी आक्रामक दिखी.

पार्टी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता से इस्तीफ़े की मांग कर डाली है.

सीबीआई इस विवाद को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मंगलवार के लिए टाल दिया था.

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